Death Sum Assured Meaning in Hindi: दोस्तों यदि आपने LIC द्वारा अपना Life Insurance करवाया है, तो आपको अपने पॉलिसी बांड में डेथ सम एश्योर्ड शब्द लिखा हुआ दिखाई देगा। लगभग हर पॉलिसी धारकों Death Sum Assured के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए।
परंतु कई पॉलिसी धारक ऐसे शब्दों का मतलब नहीं जानते है। तो आइए आज की इस लेख में हम Death Sum Assured Meaning in Hindi को विस्तार पूर्वक समझते हैं। कृपया इस लेख में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहे।
डेथ सम एश्योर्ड क्या होता है? | death sum assured meaning in hindi
Death sum assured को हिंदी में मृत्यु बीमा राशि कहा जाता है। या कई बार लोग इसे मृत्यु पर बीमित राशि भी कहते हैं। डेथ सम एश्योर्ड वह राशि होती है, जो पॉलिसी धारक की मृत्यु पर पॉलिसी धारक के नॉमिनी को भुगतान की जाती है।
पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के लिए एक Nominee चुनता है, जो कि पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद Death Sum Assured का क्लेम करने के लिए Eligible होता है।
कई लोग Death Benefit और Death Sum Assured को एक ही समझ लेते हैं, परंतु इन दोनों में काफी अंतर है। डेथ सम एश्योर्ड वह राशि होती है, जो पॉलिसी धारक द्वारा बीमा पॉलिसी खरीदते समय तय की जाती है। परंतु डेथ बेनिफिट वह होता है, जिसमें सम एश्योर्ड के अलावा कुछ अलग से भी भुगतान किए जाते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि किसी पॉलिसी धारक ने 10 सालों के लिए ₹100000 का बीमा कराया हो परंतु पॉलिसी धारक की मृत्यु 5 साल बाद ही हो जाती है तो बीमा धारक के परिवार को उस बीमा पॉलिसी की राशि भुगतान की जाती है और इसी राशि को Death Sum Assured कहा जाता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
आज के इस लेख में हमने Death Sum Assured Meaning in Hindi के बारे में जाना। उम्मीद है कि इस लेख के माध्यम से आपको Sum assured on death के बारे में पूरी जानकारियां मिल पाई होंगी। यदि आप इस लेख से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।
FAQ’s
1. मृत्यु पर सम एश्योर्ड और सम एश्योर्ड क्या है?
मृत्यु पर सम एश्योर्ड का मतलब हमने इस लेख में विस्तारपूर्वक समझाया है। कृपया लेख को पूरा जरूर पढ़े।
2. सम एश्योर्ड और डेथ बेनिफिट में क्या अंतर है?
सम एश्योर्ड वह राशि होती है जो बीमा पॉलिसी खरीदते समय निश्चित की जाती है। परंतु डेथ बेनिफिट वह होता है जो बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी धारक को उसकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को भुगतान किया जाता है।